spot_img

Haryana में वाहन पंजीकरण पर सख्ती,पूरे हरियाणा में होगी गहन जांच – परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

Date:

spot_img

👉अंबाला से उठा मामला, अब राज्यभर के एसडीएम और आरटीओ कार्यालयों की होगी जांच
👉ढीली निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर कड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वालों के चालान के निर्देश
Haryana News: हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने अंबाला जिला के चारों उप-मंडल (नागरिक) कार्यालयों में बड़े स्तर पर वाहनों के पंजीकरण में कथित धांधली की खबरों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी उप-मंडल (नागरिक) कार्यालयों तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (नागरिक) की गहन जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाई जाए।इस संबंध में परिवहन मंत्री ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। श्री विज ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अनियमितताएं केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकतीं, बल्कि राज्य के अन्य उप-मंडल कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भी हो सकती हैं, इसलिए पूरे राज्य स्तर पर जांच आवश्यक है।

इसे भी पढ़ें  मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से किया आह्वान- मेक इन इंडिया की ग्लोबल पहचान बने यह ध्यान में रखकर बनाए उत्पाद

उल्लेखनीय है कि अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के माध्यम से तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में अधूरे पतों पर वाहनों के पंजीकरण के मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है।इसके अलावा, धूल, रेत, मिट्टी तथा अन्य ढीले निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों द्वारा बिना ढके परिवहन किए जाने पर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी ट्रक/परिवहन वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त साधनों से अनिवार्य रूप से ढका जाए। इस संबंध में राज्य के सभी जिला परिवहन अधिकारी-कम-सचिव तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को आदेश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देशों के तहत चालान किया जाएगा। साथ ही, ट्रांसपोर्टरों और चालकों को इस विषय में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।श्री विज ने 17 फरवरी 2017 को अधिसूचित स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

इसे भी पढ़ें  CM Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक

उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्टेज कैरिज ऑपरेटरों द्वारा स्कीम की शर्तों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कीम के तहत परमिट धारकों को अपनी बसों में छात्रों, रियायती तथा फ्री-पास धारकों को यात्रा सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है और इसके लिए सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।इसके अतिरिक्त, शहरों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अक्सर समय और ईंधन बचाने के लिए ऐसे वाहन शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं सेक्टरों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

👉नवीनतम समाचार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎समाचार और विज्ञापनों के लिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर +91 98786-15057 पर संपर्क करें।

spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ…

Chandigarh News: Punjab Government; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ...

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਚਰਚਾ; ਕਈ ਆਗੂ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ!

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਚਰਚਾ...